बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने आरोप लगाया है कि उनकी फोटो, वीडियो और पहचान का इंटरनेट पर बिना अनुमति के दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित करने की घोषणा की है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने की। अर्जुन कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूजर्स अभिनेता की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग अनधिकृत बुकिंग और व्यापारिक गतिविधियों में भी शामिल हैं, जबकि कुछ मामलों में AI से बनाई गई फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं।
याचिका में यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है। वकील ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री फैलाई जा रही है जिसमें अर्जुन कपूर को आपत्तिजनक परिस्थितियों में दिखाया गया है, जो न केवल गलत है बल्कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है।
अदालत को यह भी बताया गया कि कुछ कंटेंट में AI जनरेटेड तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें अभिनेता को जानवरों के साथ या हास्यास्पद और अशोभनीय स्थितियों में दिखाया गया है। वकील ने कहा कि यह सामग्री न तो व्यंग्य है और न ही मनोरंजन की श्रेणी में आती है, बल्कि यह सीमा से बाहर जाकर अपमानजनक बन जाती है।
सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से कहा गया कि ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कंटेंट की समीक्षा की जाती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। वहीं अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को इस तरह की आलोचना और कंटेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानहानिकारक सामग्री पर कार्रवाई जरूरी है।
अदालत ने यह भी कहा कि हर सार्वजनिक व्यक्ति हर मामले में कोर्ट नहीं जाता, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के अत्यधिक या अनुचित प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए, जैसा कि पहले के कई मामलों में सिद्धांत तय किए गए हैं।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने संकेत दिया कि वह जल्द ही इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगी। यह मामला अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेलेब्रिटी की पहचान और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।

