15 May 2026, Fri

New Labour Code: लागू हुए 4 नए लेबर कोड, 48 घंटे वीकली काम और ओवरटाइम के बदले नियम; अब बदलेगी हर वर्कर की जिंदगी!

देश में लागू हुए नए लेबर कोड, कर्मचारियों को मिलेंगी बड़ी सुविधाएं, कामकाजी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव

India में लंबे समय से चर्चा में रहे नए लेबर कोड आखिरकार पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने श्रम व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए चार नए श्रम कानूनों को प्रभावी बना दिया है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधाएं देना है, जबकि कंपनियों के लिए नियमों को सरल और आधुनिक बनाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

नए लागू किए गए चार लेबर कोड में वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी Code 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं। इन कोड्स के जरिए देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि पुराने कानून जटिल और समय के अनुसार अप्रभावी हो चुके थे, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

नए नियमों के तहत अब किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को हर सप्ताह कम से कम एक दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। अगर कोई कर्मचारी तय समय से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इससे कर्मचारियों के काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब हर कंपनी को कर्मचारियों को नौकरी के समय लिखित नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इससे नौकरी की शर्तों को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में विवाद की स्थिति कम होगी। इसके अलावा 40 साल या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा भी लागू की गई है।

महिलाओं के लिए भी नए लेबर कोड में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा और महिलाओं को अलग-अलग शिफ्ट में काम करने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

नए नियमों में कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नेशनल रीस्किलिंग फंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो इस फंड के जरिए उसे दोबारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह नई नौकरी हासिल कर सके। यह कदम बदलती तकनीक और रोजगार बाजार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सरकार का दावा है कि नए लेबर कोड से देश में रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों को मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों को पहले से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होगी। हालांकि कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन नियमों पर चिंता भी जताई है और कहा है कि इसके प्रभाव का सही आकलन आने वाले समय में ही हो सकेगा। फिलहाल यह बदलाव देश की श्रम व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है।

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