26 Jun 2026, Fri

जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी मौका, अब चूके तो एक्शन तय

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return-APR) जमा करने की समय-सीमा में सात दिनों का और विस्तार कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के विजिलेंस विंग ने यह फैसला उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है, जो निर्धारित अवधि के भीतर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं कर सके थे या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह डिफॉल्टर कर्मचारियों के लिए एक अंतिम अवसर है और सभी संबंधित कर्मचारियों को बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाकर अपनी ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

पहले 31 जनवरी तक जमा करने के दिए गए थे निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को 17 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर संख्या 26-JK(GAD) 2025 के तहत निर्देश दिया गया था कि वे वर्ष 2025 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (APR) 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम (PRS) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।

हालांकि, विभाग की समीक्षा में यह सामने आया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। कई कर्मचारियों ने पोर्टल पर पंजीकरण तो कर लिया, लेकिन पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण वे डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए।

सात दिन की अतिरिक्त मोहलत

इन्हीं लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान की है। इस दौरान कर्मचारी अपनी लंबित ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि समय-सीमा बढ़ाने का उद्देश्य कर्मचारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर देना है।

OTP संबंधी समस्या होने पर क्या करें?

सरकार ने यह भी बताया कि कई कर्मचारियों को OTP प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे CPIS पोर्टल पर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

तकनीकी दिक्कत के लिए सपोर्ट टीम से करें संपर्क

यदि कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करते समय किसी अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे आधिकारिक ईमेल आईडी support-prs@jkgov.in के माध्यम से PRS सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें।

अनुपालन सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर

जम्मू-कश्मीर सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। PRS पोर्टल के माध्यम से संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था को सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार ने सभी डिफॉल्टर कर्मचारियों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय-सीमा का पूरा उपयोग करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय पर अपना वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करें।

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