फेस्टिव सीजन के बीच त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव किया गया है। दोनों फैसले 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली राशि में इजाफा होगा।
DA और DR अब 44 फीसदी
राज्य मंत्रिमंडल की 6 अक्टूबर को हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 44 प्रतिशत की दर से DA/DR मिलेगा। नई दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू मानी जाएगी।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक दबाव को कम करने में यह बढ़ोतरी मददगार हो सकती है।
HRA की नई व्यवस्था भी लागू
DA और DR में बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार ने HRA को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत HRA दिया जाएगा। हालांकि, HRA की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।
इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें भी HRA के रूप में अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह ही मिलेंगे। वहीं, निर्धारित सीमा के भीतर आने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर 10 प्रतिशत HRA का लाभ मिलेगा। HRA में यह बदलाव भी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा HRA में बदलाव से राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक, केवल DA और DR बढ़ोतरी के कारण सरकार पर सालाना करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
सरकार की ओर से कहा गया है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों की आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी।
केंद्र के मुकाबले अभी भी अंतर
राज्य में DA बढ़कर 44 प्रतिशत होने के बावजूद त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA से अभी भी अलग है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इस अंतर को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। केंद्र स्तर पर वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बीच राज्य सरकार भी इसके प्रभाव और संभावित बदलावों की समीक्षा कर रही है।
7वें वेतन आयोग का भी जिक्र
राज्य सरकार ने अपने पिछले वेतन संबंधी फैसलों का भी उल्लेख किया। वर्ष 2018 में 7वें वेतन आयोग को लागू करते हुए फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मूल वेतन में 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
अब DA, DR और HRA में किए गए नए बदलाव से अक्टूबर महीने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और HRA की नई व्यवस्था से त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, जबकि पेंशनर्स को भी बढ़े हुए DR का सीधा लाभ मिलेगा।

