ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सड़क पर थूकने का विरोध करना एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को भारी पड़ गया। एक कैब चालक ने मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग पर हमला कर दिया और उन्हें थप्पड़ों, घूंसों तथा अन्य वस्तुओं से बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना मंगलवार शाम ठाणे के विवियाना मॉल के पास स्थित जुपिटर अस्पताल के बाहर हुई। पीड़ित की पहचान सरोश दस्तूर के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ इलाके में मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दस्तूर ने एक ऑनलाइन कैब सेवा से जुड़े चालक को सड़क पर थूकते हुए देखा। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने को लेकर उन्होंने चालक से आपत्ति जताई और उसके व्यवहार पर सवाल उठाया।
पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग की बात सुनते ही चालक निशांत धर शुक्ला अपना आपा खो बैठा। उसने पहले सरोश दस्तूर को गालियां दीं और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में आरोपी को बुजुर्ग को थप्पड़ मारते और घूंसों से पीटते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पीड़ित की पत्नी भी मौके पर मौजूद थीं और उन्हें बचाने की कोशिश करती नजर आईं।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने केवल हाथों से ही हमला नहीं किया, बल्कि पत्थरों और पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल कर बुजुर्ग के सिर पर वार करने की भी कोशिश की। पुलिस का कहना है कि यह हमला बेहद गंभीर था और इससे बुजुर्ग की जान को भी खतरा हो सकता था।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला राज्य सरकार तक पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
वहीं, ठाणे से विधायक और उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने भी घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस को हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाने के निर्देश दिए। बढ़ते जनाक्रोश के बीच कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी को ढूंढ निकाला और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने आरोपी निशांत धर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने का प्रयास) सहित अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती असहिष्णुता और मामूली विवादों के हिंसक रूप लेने की चिंता को फिर सामने ला दिया है। वहीं, बुजुर्ग के साथ हुई इस बर्बरता ने समाज में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

