देश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बीच नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े Form-6 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form-6 के साथ लिया जाने वाला अतिरिक्त डिक्लेरेशन अब जरूरी नहीं होगा। संबंधित पोर्टल्स से इस अतिरिक्त फॉर्म को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस फैसले के बाद गैर-SIR अवधि में नए मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराने वाले आवेदकों को नियमों के तहत निर्धारित Form-6 ही भरना होगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां इस प्रक्रिया से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा लागू रहेगी।
क्या है Form-6 और किसके लिए होता है?
Form-6 का इस्तेमाल ऐसे भारतीय नागरिक करते हैं, जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं। इसके जरिए पात्र नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
SIR के दौरान कुछ मामलों में Form-6 या अन्य संबंधित आवेदन के साथ अतिरिक्त घोषणा की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्देश्य नए मतदाताओं से उनकी नागरिकता और पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करना था।
SIR पूरा होने वाले राज्यों में क्या बदलेगा?
अब जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर Form-6 की सामान्य प्रक्रिया लागू होगी। यानी गैर-SIR अवधि में आवेदक को अतिरिक्त SIR घोषणा देने की जरूरत नहीं होगी।
यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें निर्धारित कानूनी Form-6 में मांगी गई जानकारी ही देनी होगी।
SIR वाले राज्यों में जारी रहेगी अतिरिक्त प्रक्रिया
जहां SIR अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा का प्रावधान SIR प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। आयोग के दस्तावेजों में SIR के दौरान नए मतदाता के पंजीकरण और दूसरे राज्यों से स्थानांतरित होने वाले कुछ आवेदकों के लिए Form-6/Form-8 के साथ अतिरिक्त घोषणा का उल्लेख किया गया है।
इसका मतलब यह है कि Form-6 की सामान्य प्रक्रिया और SIR के दौरान लागू अतिरिक्त प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है। SIR समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्र में सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया लागू होगी।
विवाद के बीच आया फैसला
Form-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा को लेकर हाल के दिनों में सवाल भी उठे थे। इसको लेकर यह बहस हुई कि अतिरिक्त घोषणा SIR की अवधि तक सीमित है या सामान्य मतदाता पंजीकरण में भी लागू होनी चाहिए। अब स्पष्ट किया गया है कि गैर-SIR अवधि में निर्धारित कानूनी Form-6 का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
इस बदलाव से नए मतदाताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले की सामान्य व्यवस्था के अनुरूप हो जाएगी। हालांकि, जिन क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां आवेदकों को संबंधित नियमों और निर्देशों के अनुसार ही आवेदन करना होगा।

