उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित करने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जिले के तीनों जोन में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए कुल 11 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर 5 नवंबर से 7 नवंबर तक अस्थायी दुकानें लगाई जा सकेंगी।
प्रशासन के इस फैसले के बाद पटाखा कारोबारियों और खरीदारी करने वाले लोगों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही बिक्री और खरीद करनी होगी। अधिकारियों का उद्देश्य त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना, आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका कम करना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सीमित करने के प्रयास करना है।
तीन दिनों तक होगी पटाखों की बिक्री
दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। इससे पहले गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री के लिए 5, 6 और 7 नवंबर की तारीख तय की गई है। इस अवधि के दौरान निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे।
दुकानदारों को प्रशासन की ओर से तय नियमों का पालन करना होगा। बिना अनुमति दुकान लगाने या निर्धारित स्थानों से बाहर पटाखे बेचने पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कारोबारियों के लिए जरूरी होगा कि वे बिक्री शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं पूरी कर लें।
अस्थायी लाइसेंस और अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी
पटाखों की दुकान लगाने वाले कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी अनिवार्य किए गए हैं।
पटाखों की बिक्री वाले स्थानों पर आग से बचाव के उपकरण, सुरक्षित दूरी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। दुकानदारों को प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही दुकानें संचालित करनी होंगी।
पटाखों की दुकानों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी से आग लगने और लोगों के घायल होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तय नियमों का पालन करना कारोबारियों और आम लोगों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रहेगा जोर
इस बार निर्धारित स्थानों पर केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। हालांकि, इनके इस्तेमाल से भी प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए लोगों को पटाखे चलाते समय पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
खरीदारों को पटाखे लेते समय अधिकृत उत्पादों की पहचान और पैकेजिंग पर दी गई जानकारी जांचनी चाहिए। बच्चों को पटाखों से दूर रखना और उन्हें केवल वयस्कों की निगरानी में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
खरीदारी से पहले निर्धारित स्थान की जानकारी करें
प्रशासन ने जिले के तीनों जोन में 11 स्थान तय किए हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इन सभी स्थानों के नाम शामिल नहीं हैं। ऐसे में लोगों को अपने नजदीकी अधिकृत बिक्री स्थल की पुष्टि स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए।
दीपावली के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में निर्धारित स्थानों से ही खरीदारी करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने समय-सीमा और स्थानों के संबंध में व्यवस्था तय की है। अब दुकानदारों और खरीदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे नियमों का पालन करें, ताकि त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके।

