30 Oct 2026, Fri
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सरकार ने नई ESIC माफी योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ाया, पात्र कंपनियों और बीमित लोगों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े पुराने कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए कंपनियों और बीमित कर्मचारियों को अतिरिक्त समय मिल गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने ‘नई माफी योजना, 2025’ की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। इस फैसले से उन नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मामले अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं। योजना का प्रमुख उद्देश्य पुराने विवादों का समाधान करना, मुकदमों का बोझ कम करना और कर्मचारी राज्य बीमा कानून के अनुपालन को बढ़ावा देना है।

पहले 30 सितंबर को समाप्त होनी थी योजना

नई माफी योजना पहले 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू थी। अब इसे मौजूदा नियमों और शर्तों के तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। संबंधित पक्षों की ओर से योजना की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

इस विस्तार से पात्र कंपनियों और संबंधित बीमित व्यक्तियों को अपने पुराने मामलों की समीक्षा करने और निर्धारित शर्तों के अनुसार विवादों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

अदालत के बाहर विवाद सुलझाने का मिलेगा मौका

इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य पुराने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अदालतों में लंबित मामलों को कम करना है। इसके माध्यम से पात्र नियोक्ता ईएसआईसी के साथ कुछ कानूनी विवादों का अदालत के बाहर निपटारा कर सकते हैं।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, तदर्थ आकलन से जुड़े पात्र विवादों में कंपनी वास्तविक बकाया अंशदान और उस पर लागू ब्याज का भुगतान करके मामले का समाधान कर सकती है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ऐसे मामलों में हर्जाना नहीं लगाया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उन विवादों को सुलझाने का अवसर देना है, जिनमें बकाया राशि या उसके आकलन को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, इसका लाभ सभी मामलों में अपने आप नहीं मिलेगा। संबंधित प्रकरण का योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत आना जरूरी है।

विवादित हर्जाने पर भी राहत का प्रावधान

योजना में उन मामलों के लिए भी प्रावधान है, जिनमें संबंधित कंपनी पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर चुकी है, लेकिन हर्जाने को लेकर विवाद अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में निर्धारित शर्तों के तहत विवादित हर्जाने की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करने पर मुकदमा वापस लेने की सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा, रिकॉर्ड जमा नहीं करने या भुगतान में देरी जैसे कारणों से दर्ज कुछ मामलों में भी राहत का प्रावधान है। यदि संबंधित खामियों को बाद में दूर कर दिया गया हो, तो अदालत की अनुमति से ऐसे मामले वापस लिए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और न्यायालय की अनुमति का पालन करना आवश्यक होगा।

किन मामलों को मिल सकता है लाभ?

योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक अदालत में दायर किए गए मामले पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। नियोक्ताओं को अपने मामले से संबंधित दस्तावेजों, बकाया अंशदान, ब्याज और विवादित हर्जाने की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इसके बाद योजना की शर्तों के अनुसार आवेदन और निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

समयसीमा बढ़ने से पात्र कंपनियों को पुराने कानूनी विवाद समाप्त करने का एक और अवसर मिला है। इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और कर्मचारी राज्य बीमा कानून के तहत अनुपालन बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इच्छुक नियोक्ताओं को अंतिम तारीख से पहले लागू शर्तों की पुष्टि कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

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