हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आती है। 1 अक्टूबर 2026 से भी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है। इस बार LPG सिलेंडर, बैंकिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और कमर्शियल वाहनों की कीमतों तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर आप घर का बजट बनाते हैं, बैंक में FD रखते हैं या आने वाले दिनों में कोई वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने का असर कारोबार की लागत पर पड़ सकता है।
हालांकि, घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू उपभोक्ताओं को इस मामले में तत्काल राहत मिली हुई है।
FD और बैंकिंग नियमों में बदलाव
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से जुड़े नियमों में भी 1 अक्टूबर से बदलाव लागू हुए हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत बल्क FD की सीमा और उससे जुड़े ब्याज नियमों में संशोधन किया गया है। इसका असर खासतौर पर बड़े डिपॉजिट रखने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है।
FD में पैसा जमा करने से पहले ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे बैंक की नई शर्तों, ब्याज दरों और लागू नियमों को ध्यान से समझ लें।
टीवी और AC खरीदना पड़ सकता है महंगा
त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी बदलाव हुआ है। इनपुट लागत और कस्टम ड्यूटी से जुड़े बदलावों के कारण कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है।
टीवी, AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में बढ़ोतरी कंपनी और उत्पाद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कुछ AC मॉडल की कीमतों में 1 अक्टूबर से करीब 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है।
कमर्शियल वाहन भी हुए महंगे
कमर्शियल वाहन खरीदने वालों के लिए भी 1 अक्टूबर से जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
इस बदलाव का असर ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। वाहन की कीमत बढ़ने से कारोबारियों की शुरुआती खरीद लागत भी बढ़ सकती है।
ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े बदलाव
1 अक्टूबर से बैंकिंग और ATM से जुड़े नियमों में भी बदलाव का असर ग्राहकों पर पड़ सकता है। ऐसे में बैंक ग्राहक अपने खाते में लागू ATM ट्रांजैक्शन की सीमा और उससे जुड़े शुल्क की जानकारी जरूर जांच लें।
कुल मिलाकर 1 अक्टूबर से लागू हुए ये बदलाव घर के बजट, बैंकिंग और खरीदारी से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर त्योहारी सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए LPG, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की बदली कीमतों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

