हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवती की मौत के बाद मामला चर्चा में है। आरोप है कि तेज रफ्तार Aston Martin कार ने सड़क पार कर रही युवती को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक की पहचान राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजूश के तौर पर की है। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेटी की मौत की खबर सुनकर उसकी मां आनंदिनी मुखी का रो-रोकर बुरा हाल है।
सड़क पार करते समय कार ने मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक, 26 वर्षीय भारती मुखी हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल कपड़ों के स्टोर में काम करती थीं। 16 अगस्त को वह माधापुर में अपने कार्यस्थल के पास सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान एक Aston Martin कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे के बाद भारती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए कार चालक के रूप में सांसद के बेटे लिंगमनेनी संजूश की पहचान की है।
साइबराबाद पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीएच श्रीधर के मुताबिक, मामले में आरोपी को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस अपराध में अधिकतम सजा सात साल से कम है और यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई।
मां ने कहा- ‘हम सब उस पर निर्भर थे’
बेटी की मौत से सदमे में मां आनंदिनी मुखी ने बताया कि उन्होंने काफी मुश्किलों के बीच अपनी बेटी की परवरिश की थी। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए भी काफी मेहनत की और डिप्लोमा के बाद B.Tech में उसका दाखिला कराया था। हालांकि, कोरोना लॉकडाउन के दौरान उसकी पढ़ाई प्रभावित हो गई।
बाद में भारती को हैदराबाद में नौकरी मिली और वह पिछले करीब चार-पांच साल से वहां काम कर रही थीं। मां के मुताबिक, भारती नियमित रूप से घर पैसे भेजती थीं और परिवार के कई लोग आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे।
मां ने भावुक होकर कहा कि उनकी बेटी काम के दौरान लंच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान सड़क पर कार ने उसे टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी लड़की ने फोन कर हादसे की जानकारी दी थी। मां ने सवाल किया कि उनकी बेटी अभी इतनी छोटी थी, फिर इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर कैसे चली गई।
पुलिस ने BNSS की धारा 35(3) के तहत दिया नोटिस
माधापुर पुलिस ने इस मामले में लिंगमनेनी संजूश को BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार, जांच के सिलसिले में आरोपी को थाने बुलाया गया और उसे स्टेशन से ही जमानत दे दी गई।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत दर्ज किया गया है। यह धारा लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए ऐसे कृत्य से मौत से संबंधित है, जो गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता।
फिलहाल पुलिस हादसे की परिस्थितियों, वाहन और चालक से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। वहीं, भारती के परिवार के लिए बेटी की मौत ने गहरा सदमा छोड़ दिया है। मां के शब्दों में उनकी बेटी सिर्फ परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि पूरे घर का सहारा थी।

