12 Jun 2026, Fri

फ्लाइट लेट होने से किसान का पौधा हुआ खराब, AirAsia को देना होगा 90,750 रुपये का मुआवजा

पलक्कड़/कोच्चि: केरल के एक किसान को एयरलाइन की लापरवाही के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब उपभोक्ता आयोग ने उसके पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी एयरएशिया को आदेश दिया है कि वह किसान को 90,750 रुपये का मुआवजा अदा करे। मामला एक दुर्लभ हाइब्रिड कटहल के पौधे से जुड़ा है, जो फ्लाइट में देरी के कारण खराब हो गया था।

पलक्कड़ जिले के रहने वाले अब्दुल अजीज हाइब्रिड फलों की खेती और अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। वे नए और दुर्लभ पौधों की खोज तथा उनके विकास पर काम करते हैं। इसी उद्देश्य से अगस्त 2025 में उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने एक विशेष हाइब्रिड कटहल का पौधा खरीदा, जिसे भारत लाकर अपने शोध और खेती में इस्तेमाल करना चाहते थे।

रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त 2025 को अब्दुल अजीज इंडोनेशिया से मलेशिया होते हुए कोच्चि लौट रहे थे। उनकी यात्रा का पहला चरण मेदान-कुआलानमु से कुआलालंपुर तक था। हालांकि, यह फ्लाइट कई घंटों की देरी से चली। फ्लाइट लेट होने के कारण उनकी कुआलालंपुर से कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। इसके चलते उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और इस दौरान उनके साथ लाया गया हाइब्रिड कटहल का पौधा खराब हो गया।

किसान का कहना था कि इस पौधे को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफी समय, मेहनत और धन खर्च किया था। पौधे के खराब होने से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उनके शोध कार्य पर भी असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने एयरएशिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने एयरलाइन कंपनी को नोटिस भेजा। बताया गया कि 7 फरवरी 2026 को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बावजूद एयरएशिया ने न तो आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा और न ही कोई लिखित जवाब दाखिल किया। कंपनी की अनुपस्थिति को देखते हुए आयोग ने एकतरफा सुनवाई की।

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि फ्लाइट में देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के पीछे एयरलाइन की सेवा में कमी और समुचित समन्वय का अभाव जिम्मेदार था। आयोग ने माना कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी।

फैसले में यह भी कहा गया कि किसान की पूरी विदेश यात्रा का उद्देश्य दुर्लभ पौधा प्राप्त करना था। पौधे के खराब हो जाने के कारण उनका पूरा प्रयास व्यर्थ चला गया और अब उन्हें नया पौधा खरीदने के लिए दोबारा विदेश यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

उपभोक्ता आयोग ने एयरएशिया को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को कुल 90,750 रुपये का मुआवजा और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान करे। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि किसी कंपनी की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए उपभोक्ता कानूनी राहत प्राप्त कर सकते हैं।

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